Thursday 3 April 2014

अनुदेशक संघ की रिट आज उच्चन्यायालय इलाहाबाद में पहली सुनवाई शुरू हुई

"अनुदेशक संघ राय़बरेली
 उत्तर प्रदेश पूर्व माध्यमिक अनुदेशक संघ ने प्रदेश महासचिव वैभव राना की अध्यक्षता में अनुदेशको को रिजवी समिति में शामिल कर ग्रेड पे एवं अन्य सुविधाए दिलाने के सम्बन्ध में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (सीनियर अधिवक्ता) एवं दुर्गा तिवारी(जूनियर अधिवक्ता) के माध्यम से दिनांक ३१ मार्च २०१४ को हाई कोर्ट,इलाहाबाद में याचिका दाखिल की|
Case No.-19348/14, Court No.-1, Justice Name- Sri Amit Aasthelkar
आज २ अप्रैल २०१४ को ११ बजे केस की पहली सुनवाई थी, उसमे हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हाई कोर्ट , इलाहाबाद में अपने दोनों अधिवक्ता के साथ पहुची , जैसे ही केस की सुनवाई शुरु हुई , उसमे सबसे पहले श्री केसरी नाथ त्रिपाठी ने जस्टिस से कहा कि जब अनुदेशको से ७ से 12बजे तक एवं १० से ४ बजे तक पूर्ण रूप से काम लिया जाता है तो इनके नाम के आगे अंशकालिक क्यों लगाया जाता है, राज्य सरकार के ६ अधिवक्ता हक्के बक्के खड़े रह गये और कुछ बोल भी न पाए, इसके बाद श्री त्रिपाठी जी ने कहा कि भारत सरकार के अनुसार हर संविदा कर्मी को ३५% मानदेय राज्य सरकार देगी तो अनुदेशको को राज्य सरकार अपना ३५% मानदेय क्यों नहीं दे रही है, एवं अंत में उन्होंने कहा कि ३० अगस्त २०१३ के आदेशानुसार संविदा कर्मी के लिए रिजवी समिति में शामिल कर ग्रेड पे एवं अन्य सुविधाओ के लिए आदेश लागु किया गया था तो इन अनुदेशको को अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया??
इसके जवाब में जस्टिस अमित आस्थेलकर ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ४ सप्ताह के अन्दर जवाब देने के लिए कहा है?? अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में तय हुई है||"

No comments:

Post a Comment